पदोन्नति में आरक्षण बंद नहीं कर सकते : केंद्र

Reservation

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के मामले में उच्चतम न्यायालय में वीरवार को कहा कि क्रीमी लेयर के बहाने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार की ओर से सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह दलील शीर्ष अदालत के समक्ष उस वक्त दी जब उनसे पूछा गया कि क्या एससी/एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए?

वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से इन्कार करने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इस पर संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी/एसटी के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इन्कार किया जा सकता है?

एटर्नी जनरल ने कहा कि पिछड़ेपन और जाति का ठप्पा सदियों से एससी/एसटी के साथ रहा है, भले ही उनमें से कुछ इससे उबर गए हों। उन्होंने दलील दी कि आज भी एससी/एसटी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शादी करने और घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती।

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