Republic Day 2024: लोकतंत्र का रक्षक है गणतंत्र, इस तरह समझे लोकतंत्र व गणतंत्र का अंतर…

Republic Day 2024
Republic Day 2024: लोकतंत्र का रक्षक है गणतंत्र, इस तरह समझे लोकतंत्र व गणतंत्र का अंतर...

Republic Day 2024: डॉ. संदीप सिंहमार। गणतंत्र का मतलब है, वह शासन प्रणाली जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। इसमें राष्ट्रपति होता है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल, जो कार्यपालिका का संचालन करते हैं। भारत एक ऐसा ही देश है,जो गणतांत्रिक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत देश में ही है। गणतंत्र से ही लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। गणतंत्र में लोकतंत्र ना केवल संवैधानिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप में स्थापित होता है। जनता ही सर्वोच्च होती है और सरकार का गठन उसके द्वारा होता है। गणतंत्र संविधान के अनुसार संचालित होता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी होती है। नियमित और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से नागरिक सरकार में भाग लेते हैं और अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सभी लोग कानून के अधीन होते हैं और संविधान के अनुसार समान अधिकार एवं दायित्व रखते हैं। गणतंत्रता के माध्यम से एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक तंत्र स्थापित होता है,जहां जनहित सर्वोपरि होता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि शासन के हर स्तर पर नागरिकों की भागीदारी हो।

लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर | Republic Day 2024

लोकतंत्र और गणतंत्र को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे शासन के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं। दोनों का अर्थ भिन्न होता है। पर इसे समझने की जरूरत है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ सत्ता सीधे लोगों के हाथ में होती है। इसका मूल अर्थ है “लोगों द्वारा शासन।” मुख्य ध्यान बहुमत की भूमिका पर है। निर्णय प्रत्यक्ष भागीदारी या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। लोकतंत्र प्रत्यक्ष हो सकता है, जहां नागरिक सीधे निर्णय लेते हैं (जैसे, जनमत संग्रह), या प्रतिनिधि हो सकता है, जहां वे अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं।

लोकतंत्र में नियमित चुनाव, जहां प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र की मुख्य प्रक्रिया है। भारत देश में ऐसा ही लोकतंत्र है। वहीं गणतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ देश को “सार्वजनिक मामला” माना जाता है और इसका स्वामित्व शासकों के पास नहीं होता। यह मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों और एक निर्वाचित नेता (जैसे, एक राष्ट्रपति) द्वारा शासित होता है। एक गणतंत्र एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, जो एक संविधान के तहत काम करती है जो सरकारी शक्तियों को सीमित करती है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है, तथा बहुमत को अल्पसंख्यक अधिकारों को खत्म करने से रोकती है। एक गणतंत्र में आमतौर पर सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी एक इकाई के पास अनियंत्रित अधिकार न हो। गणतंत्र में कानून का शासन कायम रहता है, तथा लोकप्रिय राय की परवाह किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं।जबकि दोनों प्रणालियाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों पर केन्द्रित होती हैं, लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर केंद्रित होता है, जबकि गणतंत्र एक कानूनी ढांचे पर आधारित होता है जो व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है और सरकार पर सीमाएं लगाता है। इन्हीं सीमाओं में रहते हुए ही सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

दुनिया के विभिन्न देशों में गणतंत्र

गणतंत्र सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है,बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी गणतंत्र है। वहीं लोकतंत्र भी दुनिया मे एक अलग ही पहचान है। पर आजकल इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंधमारी जारी है। नॉर्वे लोकतांत्रिक मानकों के संदर्भ में इसे अक्सर सर्वोच्च देशों में से एक माना जाता है। स्वीडन अपनी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं के लिए जाना जाता है।

कनाडा उच्च स्तर की नागरिक भागीदारी वाला एक संसदीय लोकतंत्र। न्यूजीलैंड पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त। संयुक्त राज्य अमेरिका निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान वाला एक संघीय गणराज्य है। भारत संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। इसके अलावा फ्रांस एक संवैधानिक गणराज्य है, जिसमें कानून के शासन पर जोर दिया जाता है। ब्राजील एक संघीय गणराज्य है, जिसमें कई राज्य हैं, तथा जिसका अपना संविधान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई देश लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं, क्योंकि उनमें निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक शासन शामिल हैं। हालाँकि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन पर जोर आमतौर पर गणतंत्र पहलू को परिभाषित करता है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता

भारत गणराज्य अपने संविधान पर आधारित है, जो देश का सर्वोच्च कानून है। 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया संविधान न केवल भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों, संरचनाओं, प्रक्रियाओं और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा भी बताता है।संविधान का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी देता है, सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है, संतुलन सुनिश्चित करता है और सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को रोकता है। इसके अलावा, संविधान धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को समाहित करता है, जो शासन के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है और देश की विविधता को बनाए रखता है। संविधान के पालन का अर्थ कानूनों का सम्मान करना, मतदान जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तरों पर न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखा जाए।

संविधान पर न हो राजनीति

भारत में संविधान को लेकर राजनीति एक गंभीर मुद्दा बन गया है। संविधान देश की लोकतांत्रिक बुनियाद है, और इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सामान्य प्रक्रिया बन गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक-दूसरे पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं, विशेषकर चुनाव के दौरान, जब जनता का ध्यान संवैधानिक मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। कांग्रेस का यह दावा रहा है कि वे संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए वे संविधान की प्रति लेकर वोट मांगते हैं। वहीं, भाजपा के अनुसार, कांग्रेस ने इतिहास में कई बार संविधान की अवहेलना की है, जैसे इमरजेंसी के दौरान। यह स्थिति लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। संविधान का दुरुपयोग या उसके प्रति अवहेलना का आरोप एक गंभीर आरोप है और इसे राजनीति से अलग रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रिया के संरक्षण की दिशा में कार्य करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे संविधान का सम्मान करते हुए मुद्दों पर आधारित राजनीति करें, जिससे नागरिकों को गुमराह करने के बजाय सही दिशा में जानकारी मिले। संविधान की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हर नागरिक और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। राजनीति का मकसद देश का विकास और नागरिकों का कल्याण होना चाहिए, न कि संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाना।

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