अंबाला छावनी नगर परिषद् ने ऑपरेटरों को फिर भेजा नोटिस
अम्बाला (सच कहूँ न्यूज)। अंबाला छावनी नगर परिषद द्वारा केबल ऑपरेटरों को दूसरा नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वह तुरंत नगर परिषद क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से अपनी तारे हटा लें, अन्यथा वह परिषद् कार्यालय में प्रति पोल 1000 रूपए तथा 500 रुपए किराए सहित जमा करवाएं। नहीं तो केवल की तारे काट दी जाएंगी। नगर परिषद् के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इससे पहले भी केवल ऑपरेटरों को नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद नगर परिषद् अंबाला छावनी द्वारा इन्हें फिर से दूसरा नोटिस भेजा गया है। जल्द ही अब हम केवल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं कर रहे जिसके चलते उन्हें यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। अम्बाला छावनी में जगह-जगह खंभों पर केबल की तारें बिछी हुई हैं जिसकी कई बार लोग नगर परिषद से इस संबंध में शिकायत भी कर चुके हैं। इसी को लेकर आज नगर परिषद द्वारा कैंट के 80 केबल ऑपरेटरों को नोटिस दिए जा रहे हैं और उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है कि उनके पास तारे बिछाने की परमिशन है अथवा नहीं। यदि वे परमिशन दिखाने में नाकामयाब रहते हैं तो केबल ऑपरेटर के खिलाफ नगर परिषद कार्रवाई कर सकता है।
लटकती तारें बन सकती है हादसों का कारण
नगर परिषद् सचिव राजेश कुमार ने बताया कि परिषद् द्वारा अब नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें सूचित किया गया है कि आपके द्वारा नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से केबल का संचालन किया जा रहा है। नगर परिषद् अम्बाला सदर के स्ट्रीट लाइटों के खंबों पर केबल की तारें लटक रही हैं जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए केबल के संचालन से संबंधित दस्तावेज नगर परिषद अम्बाला सदर में तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करें व हरियाणा म्युनिसिपल एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 2020 की उल्लंघटना के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ऑपरेटरों को कई बार दी जा चुकी चेतावनी
सचिव राजेश कुमार ने कहा कि केबल ऑपरेटरों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी कि इन तारों को वे स्वंय ही उतार लें, लेकिन इसके बाद भी ऑपरेटरों ने तारें नहीं उतारें। कई बार ये तारें टूट कर सड़क पर गिर जाती हैं और हादसों का कारण भी बनती हैं ऐसे में लोग नगर परिषद के पास बार-बार फोन करते हैं कि वे इन तारों को उक्त स्थान से उतरवाए। यदि केबल ऑपरेटरों ने अपनी तारें लगानी हैं तो उन्हें नगर परिषद से परमिशन लेकर स्वयं खंबे लगाने होंगे।
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