प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों व प्रशासनिक सचिवों को जारी किए निर्देश
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सोशल डिस्टैंसिंग एवं अन्य नियमों का पालन होगा जरूरी
अनिल कक्कड़/सच कहूँ चंडीगढ़। हरियाणा सरकार आगामी 8 जून से केन्द्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में ढील देगी। प्रदेश में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लागू रहेगा। हरियाणा में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने अपने दशा-निर्देश में यह कहा गया है कि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में तो 30 जून तक जारी रहेगा। 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय मंत्रालय जारी करेगा जरूरी दिशा-निर्देश
प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रैस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुल जाएंगी। लेकिन केंद्रीय मंत्रालय इन सभी गतिविधियों के खुलने के दौरान अपनाई जाने वाली विशेष हिदायतें जारी करेगा। जिसमें सोशल डिस्टैंसिंग एवं अन्य नियम मानने बाध्य होंगे।
मुख्य तौर पर ये नियम करने होंगे फॉलो
फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अधिक संख्या में एकत्र न होना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना, गुटखा, तंबाकू, पान, शराब का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन न करना संबंधी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। 65 साल से अधिक बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
स्कूल खोलने को लेकर प्रदेश सरकार की प्लॉनिंग तैयार
हरियाणा सरकार जुलाई महीने में स्कूल खोलना चाहती है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव भेजकर केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जाड़े की छुट्टियां और सर्दियों के महीनों में दूसरे व आखिरी शनिवार की छुट्टियां रद्द करने की प्लानिंग है। अगस्त और सितंबर में स्कूलों का एक-एक घंटा बढ़ाया जा सकता है या स्कूलों को शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है। केन्द्र से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग अपनी प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ेगा।
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