Supreme Court: खनन पर राजस्थान सरकार को राहत

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Supreme Court: खनन पर राजस्थान सरकार को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली/जयपुर (एजेंसी)। सीएम भजन लाल के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश की समय-सीमा बढ़ा दी, जिसमें राज्य में लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से खनन कार्य जारी रह सकेगा, जिससे राज्य में 15 लाख से अधिक नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोका जा सकेगा। Rajasthan News

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। बता दें कि राजस्थान सरकार को उस वक्त झटका लगा जब एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से विस्तार के लिए किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। Rajasthan News

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