नई योजना के तहत अब जिला स्तर पर ही होगा आबंटन
चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। शहीद परिवारों को घोषित सहायता राशि मिलने में देरी की शिकायतों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नया हल निकाला है। नई योजना के तहत सरकार ने शहीदी मामलों की छंटनी की शक्ति को राज्य से जिला स्तरीय कार्यालयों को दे दी है। साथ ही अब यह सहायता राशि आॅनलाइन बैंक खातों में ही दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे रक्षा व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को भुगतान में तेजी आएगी।
जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर मुख्य कार्यालय द्वारा जारी मानक सूची के अनुसार सभी दस्तावेजों की छंटनी की जाएगी। जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी सभी दस्तावेजों से युक्त मामले को भुगतान के लिए उपायुक्त को भेजेगा।
भुगतान स्वीकृति पत्र पर जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और बजट से भुगतान जारी करवाने के लिए इसकी एक प्रति मुख्यालय को भेजी जाएगी। मुख्य कार्यालय सम्बन्धित अधिकारी को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का आॅनलाइन हस्तांतरण करेगा।
जिला सैनिक कार्यालयों में रहेगा समस्त रिकॉर्ड
जिला कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यालय पर भेजा गया भुगतान स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर बजट से राशि जारी करने के लिए मामले को निदेशक, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक विभाग के समक्ष रखा जाएगा। तत्पश्चात सम्बन्धित जिले को आॅनलाइन जारी राशि की जाएगी। इन निदेर्शों का सख्ती से पालन किया जाएगा और शहीदी तथा अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेजों समेत पूरा रिकॉर्ड जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में सुरक्षित रखा जाएगा।
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