उच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित होने के चलते टली गांव पावटी कलां के प्रधान पद की रि-काउंटिंग, उप जिला मजिस्ट्रेट के पुर्नमतगणना के विरुद्ध उच्च न्यायालय पहुंची थी ग्राम पावटी कलां की वर्तमान प्रधान
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) ग्राम पंचायत पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना को प्रशासन ने उच्च न्यायालय में जजमेंट रिज़र्व होने के चलते फिलहाल टाल दिया है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने उप जिला मजिस्ट्रेट के प्रधान पद के चुनाव की पुर्नमतगणना कराए जाने के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2021 में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान पावटी कलां ग्राम पंचायत के चुनाव में साजिदा पत्नी जावेद तीन मतों से विजयी घोषित की गई थी, जबकि अनीता पत्नी शिवकुमार दूसरे नंबर पर रही थी।
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पिछले दिनों दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी अनीता ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करते हुए पुर्नमतगणना की मांग की थी।23 दिसंबर 2022 को एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने दो जनवरी 2023 को ग्राम पंचायत पावटी कलां के मतों की पुर्नमतगणना कराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद साजिदा ने एसडीएम कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए अवगत कराया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह दो जनवरी को पुर्नमतगणना में उपस्थित नहीं हो पाएगी। इसके बाद एसडीएम ने नौ जनवरी को पुर्नमतगणना की तारीख नियत की थी।
इसी बीच तीन जनवरी को साजिदा ने एसडीएम के आदेश पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। पांच जनवरी को हाईकोर्ट ने साजिदा के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित होने के चलते प्रशासन ने सोमवार को गांव पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना को फिलहाल टाल दिया है। उधर, एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना को रोक दिया गया है।
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