कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2019 में राशिद निवासी ग्राम मवी के विरुद्ध थाना बाबरी पर अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। Kairana News
विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो विशेष) में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी राशिद को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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