दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
(Rajiv Massacre)
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Massacre) की हत्या के गुनहगारों की माफी संबंधी अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का तमिलनाडु सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि दोषियों द्वारा राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल सजा माफ करने की याचिका पर क्या कदम उठाया गया है। गुनहगार ए जी पेरारीवलन एवं अन्य ने 2018 में राज्यपाल के समक्ष याचिका दाखिल कर सजा माफ करने का अनुरोध किया था।
इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है
- पीठ ने एक बार फिर केंद्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है।
- यह साफ है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की पुरानी दोनों रिपोर्ट एक जैसी है।
- इससे पता चलता है कि जांच एजेंसी इस मामले में बड़ी साजिश की जांच नहीं करना चाहती।
- इस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि विदेशों से लेटर रोगेटरी(एलआर) का जवाब नहीं आया है। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह मंगलवार को भी बड़ी साजिश की जांच कर रही मल्टी डिस्पलेनेरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी (एमडीएमए) की स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जतायी थी।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।