Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शनिवार (15 जुलाई) को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं।
कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें। मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।
क्या है मोदी सरनेम मामला? Rahul Gandhi Defamation Case
ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूछा था कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है। उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।
राहुल ने मणिपुर पर मोदी की चुप्पी पर उठाये सवाल | Rahul Gandhi Defamation Case
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर मणिपुर की स्थिति पर खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया। गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘मणिपुर जल गया। यूरोपीय संघ की संसद ने भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने उन्हें बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया।’’ गौरतलब है कि कांग्रेस ने मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है।