मुंबई: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत

Rahul Gandhi

मुंबई(एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि केस में शिवड़ी (मझगांव) कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद मुंबई के संघ कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी ने फरवरी में राहुल के खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

कोर्ट ने सोनिया के खिलाफ शिकायत खारिज की थी

जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसके बाद मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल और येचुरी को समन जारी किया था, जबकि सोनिया और माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी।

शिकायत में जोशी ने कहा, ”राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर बयान दिया था कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं और यहां तक की जान से मार दिया जाता है। इसी प्रकार सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गौरी की हत्या की। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए संघ को बदनाम कर रहे हैं।”

गौरी की हत्या राष्ट्रीय स्तर पर उठा था

5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक सवार हमलावरों ने गौरी लंकेश पर उनके घर के बाहर हमला किया था। इस दौरान गोलियां लगने से पत्रकार की मौत हो गई थी। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उछला था और विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी।

महाराष्ट्र में राहुल के खिलाफ दूसरा मानहानि केस

संघ के खिलाफ बयानबाजी को लेकर महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ यह दूसरा मानहानि केस है। 2017 में संघ कार्यकर्ता राजेश कुंते ने चुनावी रैली में दिए बयान को लेकर केस दायर किया था। तब राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।

इस महीने बिहार और गुजरात में राहुल की 4 पेशी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में उन्हें 6 जुलाई को पटना कोर्ट में हाजिर होना है। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसके अलावा मानहानि के अलग-अलग केस में उन्हें 9 और 12 जुलाई को अहमदाबाद, 24 तारीख को सूरत कोर्ट में पेश होना है।

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