पंजाब में फिर से राज्यपाल पुरोहित और सीएम मान के बीच तनातनी
- आप नहीं दे रहे मेरे पत्र का जवाब, नशे से पंजाब का बुरा हाल, कार्रवाई करने के अलावा नहीं कोई चारा
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दे दी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान को पत्र लिखते हुए कहा है कि आपको मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरे द्वारा संविधान मुताबिक राष्टÑपति को कार्रवाई करने के लिए लिखा जा सकता है। Punjab News
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे पत्र का जवाब नहीं देकर आप संवैधानिक कर्तृव्य की अनदेखी और अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। पुरोहित द्वारा इस पत्र में यह भी कहा गया है कि आप जल्द ही मेरे पत्र का जवाब दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। Punjab News
पुरोहित ने लिखा कि पंजाब में इस समय नशा चरम पर चल रहा है। हर 5 में एक व्यक्ति नशा कर रहा है, जिससे पंजाब में कानून व्यवस्था भी खराब होती नजर आ रही है। यहां तक कि पंजाब में शराब की दुकानों पर भी अब नशा मिलने लगा है। पंजाब में आमजन का कानून व्यवस्था से विश्वास ही उठता नजर आ रहा है, इस कारण गांवों में लोगों द्वारा नशे के खिलाफ कमेटियां बनाकर नशा बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है तो वहीं नशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कई बार राष्टÑपति द्वारा सीएम मान को पत्र लिखते हुए सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रों का जवाब राज्यपाल दफ्तर को नहीं भेजा गया है। Punjab News
नशे के मामले में अब तक हुई कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट राज्यपाल दफ्तर को भेजें: राज्यपाल | Punjab News
नशे के मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई हर तरह की कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट राज्यपाल दफ्तर को तुरंत भेजी जाए। राज्यपाल ने लिखा कि पहले की तरह इस पत्र को संभाल कर न रखा जाए और इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार आपको मेरे द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब संविधान अनुसार देना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संविधान की धारा 356 के तहत राष्टÑपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसके साथ ही आईपीसी की धारा-124 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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