किफायती और उच्च शिक्षा तक प्रदेश के युवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य हेतु उठाया कदम
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने सोमवार को पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरु किए गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटेंडेंटों के 64 पद कायम करने की भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से इन नए खुले कॉलेजों में जरुरी प्रोफैसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती यकीनी बनेगी, जिससे नए कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारु तरीके के साथ चलनी यकीनी बनेगी, जिसका विद्यार्थियों को लाभ होगा। Punjab Cabinet
परिवार से बाहर पावर आॅफ अटार्नी पर 2% की स्टैंप ड्यूटी लागू
मंत्रिमंडल ने इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के शड्यूल 1 ए में इंदराज नंबर 48 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे अब खून के रिश्तों से बाहर प्रॉपर्टी के लिए पावर आॅफ अटार्नी जारी करने के लिए लगते कुलैकटर रेट या तय राशि के 2 प्रतिशत की स्टैंप ड्यूटी लागू कर दी है। यह ड्यूटी परिवारिक सदस्यों (जैसे कि पति/पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन/भाई, दादा/दादी और पोता/पोती) के अलावा किसी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी देने पर लागू होगी, जिससे वह अचल जायदाद की बिक्री के लिए अधिकारित होंगे। इस कदम का मंतव्य पावर आॅफ अटार्नी का दुरुपयोग और लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकना है।
कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल करने की मंजूरी दे दी। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में रेगुलर सहायक प्रोफैसरों तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलग-अलग कॉलेजों में पहले ही नान-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पी. पी. एस. सी. के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के रेगुलर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की मानक उच्च शिक्षा तक पहुँच यकीनी बनने के साथ-साथ तजुबेर्कार आवेदक, जिनके पास संतोषजनक अकादमिक योगदान होगा, का एक बड़ा पुल चयन के लिए उपलब्ध होगा। Punjab Cabinet
सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट को मंजूरी
अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फैकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप ए) रुल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप ए) में
से संशोधन की तर्ज पर तरक्की के द्वारा पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 37+8= 45 हो जाएगी, जिससे सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होना सुनिश्चित होगा। आयु सीमा 45 साल तय होने से इस फैसले से जहाँ डैंटल विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा यकीनी बनेगी, वहीं लोगों को बेहतर सेहत सहूलियतें मुहैया होंगी।
पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार देने को हरी झंडी
कैबिनेट ने पंजाब एफलिएटिड कॉलजिज (सिक्योरटिज आॅफ सर्विस आॅफ एंपलाइज), एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी। इससे पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम प्रभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाजत होगी। Punjab Cabinet
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