सांप के काटने पर तीन लाख मुआवजे का प्रावधान

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कई किसानों की सांप के डंसने के कारण हो चुकी है मौत

पटियाला (सच कहूँ न्यूज)। बारिश के मौसम में सांप के काटने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर खेतों में काम करने वाले किसानों की मौत इस कारण अधिक होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में मृतक के आश्रित सरकार से मिलने वाला मुआवजा तक नहीं ले पाते हैं। जो लेना चाहते हैं, उन्हें सरकारी शर्ते ठीक से मालूम न होने के कारण मुआवजा लेने में भारी दिक्कत आती है।

पोस्टमार्टम करवाना जरूरी

खेती करते एवं अन्य स्थान पर यदि किसी को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई तो उसके आश्रित को मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाने का प्रावधान है। मुआवजा लेने के लिए मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम करना अनिवार्य है। यदि पोस्टमार्टम में सांप काटने की पुष्टि हो जाती है तो सरकार रिपोर्ट के आधार पर मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान कर देती है।

मिल सकता है लाभ : अधिकारी

जिला सोशल सिक्योरिटी अधिकारी वरिंदर सिंह से इस संबंध में कहना है कि सांप, चूहा काटने एवं अन्य दुर्घटना होने पर जो सूची में शामिल हैं। इस पर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत मृतक के आश्रितों को सरकार आर्थिक सहायता करती है। मुआवजा लेने वाले परिवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया अति जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पटवरी की रिपोर्ट ठीक पाए जाने के बाद मुआवजा मिल सकता है।

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