Shoot at sight’ order in Bangladesh : बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए घातक! ‘देखते ही गोली मारने’ का आदेश लागू

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Sheikh Hasina News : शेख हसीना से फोन पर बात करना इस शख्स को पड़ गया महंगा! ये है मामला!

Shoot at sight’ order in Bangladesh : बांग्लादेश (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार घातक होता जा रहा है। अब तक इसमें सैंकड़ों लोग मारे गए और सैंकड़ों घायल ही गए हैं। आधी रात को सरकारी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और पूरे देश में “देखते ही गोली मारने” के आदेश सेना को दे दिए गए हैं, इसके लिए सेना भी तैनात कर दी गई। प्रदर्शन का कारन मुख्य रूप से छात्र समूहों के नेतृत्व में हाल ही में बहाल की गई नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था, जोकि हफ्तों पहले शुरू हुआ था। Sheikh Hasina

बांग्लादेश में ये प्रदर्शन बांग्लादेशी शासन और अर्थव्यवस्था में गहरी दरारों और स्नातक होने के बाद अच्छी नौकरियों से वंचित युवाओं की हताशा को भी उजागर करते हैं. और यह प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सबसे बड़ी चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी के चुनावों के बाद लगातार चौथी बार पदभार संभाला था, जिसका मुख्य विपक्षी समूहों ने बहिष्कार किया था।

आखिर क्या है नौकरी कोटा प्रणाली ?

बांग्लादेश ने 1971 में 8 महीने से अधिक समय तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की और (कुछ आंकड़ों के अनुसार) 3 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके एक साल बाद 5 नवंबर को ताजुद्दीन अहमद के नेतृत्व वाले प्रशासन ने सरकारी, अर्ध-सरकारी और रक्षा और राष्ट्रीयकृत संस्थानों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% कोटा और महिलाओं के लिए 10% कोटा लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पारित किया।

पिछले कुछ वर्षों में कोटा नीति में कई तरह से सुधार किए गए हैं – जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और नाती-नातिनों के लिए 30% आरक्षण की शुरुआत भी शामिल है जो 2018 तक मौजूद था।

शेख हसीना और कोटा का उन्मूलन | Sheikh Hasina

बांग्लादेश सरकार ने 2018 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था, जिसमें हसीना ने कहा था कि “सार्वजनिक सेवा में कोटा प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है”। बांग्लादेश लोक सेवा आयोगों के डेटा से संकेत मिलता है कि हाल के वर्षों में इनमें से अधिकांश आरक्षित पद खाली रहे हैं।

हालाँकि, सरकार के इस फैसले ने बांग्लादेश मुक्तिजोधा सोंटन ओ प्रोजोनमो केंद्रियो कमांड काउंसिल द्वारा आदेश को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर करने के साथ नए सिरे से प्रतिक्रिया को जन्म दिया। दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय ने एक संदेश जारी कर सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि परिपत्र को अवैध क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। Sheikh Hasina

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