गैंगस्टर अपराधी की डेढ़ करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मछलीशहर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने गिरोह सरगना की करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की सम्पति को जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह के आदेश तहत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत् कुर्क किया। पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरसठी इलाके के महमूदपुर बडेरी निवासी गिरोह सरगना वीरबहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर अवैध रुप से अर्जित धनराशि से अपने पिता के नाम की जमीन के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया था, जिसकी कीमत लगभग डेढ करोड़ रूपये हैं।

जिसके सम्बन्ध में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के 09 नवम्बर आदेश के क्रम में अवैध रुप से अर्जिन धनराशि से बनाई गई बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को नियमानुसार कुर्क की गई। उन्होंने बताया कि 24 नवम्बर को नियमानुसार ढुगढुगी बजाते हुए सम्पत्ति के कुर्क किये जाने का आदेश चस्पा कराया गया है।

 

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