FY24 Tax Audit Extension: करदाताओं के लिए खुशी की खबर है! यदि आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं पेय किया है तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर तकनीकी समस्या आ गई है, जिससे आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 7 दिन बढ़कर 7 अक्टूबर, 2024 हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बात का हवाला एक मीडिया रिपोर्ट में दिया है। Tax Audit Extension
रिपोर्ट के अनुसार सीबीडीटी के पास कई करदाताओं की ओर से अपनी रिपोर्ट अपलोड करने में कठिनाइयों से संबंधित कई शिकायतें आ रही थी जिसके बाद, 30 सितंबर की मूल समयसीमा से एक दिन पहले 29 सितंबर को समयसीमा विस्तार की घोषणा कर दी गई है। इस अंतिम समय में समय सीमा बढ़ने से करदाताओं को राहत मिल सकती है, क्योंकि समयसीमा के बाद कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने पर जुर्माना 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5 प्रतिशत है, जो अभी कम हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने 29 सितंबर को जारी अपने नवीनतम परिपत्र में कहा, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है, जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 30 सितंबर, 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 07 अक्तूबर 2024 कर दिया गया है।’
कर ऑडिट का तिथि विस्तार, किन करदाताओं पर लागू होता है?
सीबीडीटी सर्कुलर की मानें तो यह विस्तार उन सभी करदाताओं पर लागू होता है, जिनमें व्यक्ति, कंपनियाँ और अन्य करदाता शामिल हैं, जिनका आयकर रिटर्न 31 अक्तूबर, 2024 तक जमा होना है और जिन्हें शुरू में 30 सितंबर तक कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी थी। कर ऑडिट से गुजरने वाले सभी करदाता अब 7 अक्तूबर, 2024 तक अपनी कर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। जबकि संशोधित समय सीमा से चूकने वाले करदाता अभी भी अपनी रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा और यदि वे इस अवधि से आगे देरी करना जारी रखते हैं तो उनके आयकर रिटर्न को दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। Tax Audit Extension
स्लो आयकर पोर्टल | FY24 Tax Audit Extension
समय सीमा बढ़ाने का यह निर्णय सीबीडीटी द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल में सुस्ती की रिपोर्ट के कारण लिया गया था, जिस पर कई करदाताओं को नेविगेट करना मुश्किल लग रहा था। कई करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ समस्याओं की सूचना दी, जो स्लो था और रिपोर्ट के समय पर अपलोड होने में बाधा उत्पन्न करता था, जिसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी। Tax Audit Extension
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