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निजी स्कूलों को लेकर लिया निर्णय
हिसार (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में चल रहे 1083 गैर मान्यता तथा 1894 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 19 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। इस मामले में उच्च न्यायालय में स्पेशल बैंच की ओर से सुनवाई की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग की उप निदेशक ने न्यायालय में पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट देने की अपील की और प्रधान सचिव के नहीं पहुंचने की दलील दी। इस पर सुनवाई कर रहे जज ने निर्देश दिया कि विभाग के प्रधान सचिव को ही व्यक्तिगत तौर पर अदालत में आकर अब तक इन स्कूलों पर की गई कार्रवाई तथा आंकड़ों की सही जानकारी से अवगत कराना होगा।
न्यायालय की ओर से इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने निजी स्कूलों के संबंध में अदालत में सही आंकड़े व रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये। इस पर अदालत ने भी अधिकारियों की अब तक इस मामले में की गई कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पिछली सुनवाई के दौरान ही शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों से याचिकाकर्ता स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उनकी अपील पर अदालत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सही आंकड़ों व रिपोर्ट के साथ अब 19 जुलाई को प्रधान सचिव को व्यक्तिगत तौर पर तलब कर लिया है।
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