कृषि सुधार अधिनियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी

Presidents approval to Agricultural Reform Acts
नई दिल्ली। किसानों और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियमों को रविवार को मंजूरी दे दी। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से यहां प्रकाशित गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियम-‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020’ तथा ‘कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम 2020’ देश में लागू हो गये। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में 17 सितम्बर को और राज्य सभा में 20 सितम्बर को पारित किया गया था। इसके बाद इन अधिनियमों को राष्ट्रपति की मोहर के लिए उनके पास भेजा गया था। इन अधिनियमों में किसानों को मंडी से बाहर कहीं भी मनमानी कीमत पर अपनी फसलों की बिक्री की आजादी दी गयी है। इसके साथ ही अनुबंध कृषि का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक मूल्य मिलने वाली फसलों की खेती बढ़ेगी और अत्याधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा मिल सकेगा। राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 तथा जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है।

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