नगर निगम पंचकूला ठेकेदारों को जल्द जारी करेगा नोटिस
सच कहूँ/चरण सिंह, पंचकूला। नगर निगम पंचकूला ने अपनी जमीन पर हो रहे खनन की रायल्टी वसूलने की तैयारी कर रही है। जल्द ही ठेकेदार को नोटिस देकर रायल्टी वसूली जाएगी। नगर निगम की गांव जलौली, अलीपुर और नग्गल में लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर खनन विभाग द्वारा प्राइवेट ठेकेदार को खनन की इजाजत दी है।
नियमानुसार ठेकेदार को 10 प्रतिशत राशि रायल्टी के तौर पर नगर निगम को जमा करवाना थी। ठेकेदार को 19 मई 2021 को खनन के लिए ठेका अलॉट हुआ था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह राशि जमा नहीं करवाई गई। पिछले दिनों महापौर कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों की बैठक लेकर मामले में खनन विभाग से तालमेल करके रायल्टी राशि लाने के लिए कहा था। महापौर कुलभूषण गोयल ने कहा कि नगर निगम की जमीन की यदि रायल्टी जमा नहीं करवाई गई, तो खनन बंद करवा दिया जाएगा।
एटीपी एमपी शर्मा की टीम ने सर्वे और खनन विभाग से जानकारी जुटाने के बाद ठेकेदार को नोटिस देने के लिए फाइल नगर निगम आयुक्त के पास भेज दी है। अप्रूवल मिलते ही ठेकेदार को नोटिस सौंपकर पिछले एक साल की रायल्टी वसूली जाएगी। नगर निगम रॉयल्टी के तौर पर 29 लाख 55 हजार रुपये की राशि वसूलनी है।
इन क्षेत्रों में खनन पर है रोक
नदी में ऐसे स्थान से खनन नहीं कर सकते, जहां खनन के कारण बाढ़ की आशंका हो। इसके अलावा गांव सभा व सरकार के स्वामित्व वाले भूखंड, सडक, रेलवे लाइन, बांध के किनारे, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, धार्मिक भवन, बाग, आबादी, संरक्षित वन क्षेत्र, नगर निगम-प्राधिकरण क्षेत्र से मिट्टी खनन पर प्रतिबंध है। इसके लिए पट्टाधारकों अथवा लाइसेंसियों से इस बात का शपथ पत्र लिया जाता है।
हरियाणा राज्य लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिज का परिवहन व अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी खनिज का खनन विभाग में अग्रिम देय व रायल्टी और अन्य शुल्क जमा करवाकर ही खनन कर सकता है। द्यदि कोई व्यक्ति विभाग से इस तरह की अनुमति नहीं लेता है तो यह अवैध मानी जाती है।
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