चंडीगढ़ (एजेंसी)। गुड़गांव में पिछले साल आठ सितंबर को सात वर्षीय प्रद्युमन की हत्या के मामले (Pradyumna murder case) में प्रद्युमन के पिता की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज रेयान इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और हरियाणा सरकार को आज नोटिस जारी किया।
न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। सभी पक्षों को नोटिस का जवाब छह सप्ताह की अवधि में देना है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
वरुण चंद्र ठाकुर की याचिका में रेयान इंटरनेशनल स्कूल, भोंडसी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है।
इस मांग का आधार सीबीएसई की समिति की तथ्य शोधक समिति के इस निष्कर्ष को बनाया गया है कि बच्चे की हत्या स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई और यह कि सुरक्षा के उपाय नहीं थे। याचिका में याचिकाकर्ता के वकील सुशील टेकड़ीवाल और अनुपम सिंगला हैं।
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