नए नियम। कम राशि हुई तो सालाना कटेगा 100 रुपए जुर्माना, शून्य राशि पर होगा बंद
पुराने बचत खातों में भी उपभोक्ता को रखने होंगे न्यूनतम 500 रुपए
जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान प्रदेश के डाकघरों में अब बचत खाता 50 रुपए के बजाय न्यूनतम 500 रुपए में खुलेगा। पुराने बचत खातों में भी न्यूनतम 500 रुपए उपभोक्ता को रखने होंगे। डाक विभाग ने 12 दिसंबर से इसकी अनिवार्यता लागू कर दी है। इससे कम राशि हुई तो रख-रखाव शुल्क के रूप में सालाना 100 रुपए जुर्मानालगेगा। राशि शून्य हुई तो खाता बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जयपुर में डाकघरों से जुड़े 2 लाख उपभोक्ताओं में से 40 हजार से अधिक बचत खाता धारक हैं। पिछले महीनों से डाक विभाग अभियान चलाकर खाताधारकों को सूचना दे रहा है। नई अनिवार्यता के अनुसार खातों की छंटनी भी कर रहा है। इस संबंध में सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी।
अन्य खाते खोलने की राशि भी बढ़ाई
डाक विभाग ने अन्य खाते खोलने की राशि भी बढ़ाई है। अब आवर्ती जमा खाता 100 रुपए, सावधि जमा 1000 रुपए सहित किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में भी 1000 रुपए का निवेश करना अनिवार्य होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में कोई बदलाव नहीं किया है।
नेट बैकिंग की सुविधा
जयपुर सिटी डिविजन के प्रवर अधीक्षक बीएल भाटी के अनुसार डाकघर के खाताधारक नेट बैकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) से जुड़ना होगा। यहां खाता खुलेगा, जिसे डाकघर के बचत खाते से लिंक कराया जाएगा। इसके बाद डाकघर के खाते से नेटबैकिंग शुरू होगी। इसके तहत डाकघर के खाते से बैंक खातमें लेन-देन हो सकेगा।
ये है डाकघरों का गणित
- 24 डिविजन हैं प्रदेश में डाकघरों के
- 13 हजार डाकघर हैं प्रदेश में
- 64 बड़े और 29 छोटे डाकघर जयपुर में
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