बीमा योजनाएं आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक बड़ा (Pm Suraksha Bima Yojana) हिस्सा होनी चाहिए। देश में बहुत सी कंपनियां हैं जो तरह-तरह की बीमा पॉलिसी आॅफर करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की हुई है, जिसमें आप बस 20 रुपये में अपने परिवार के लिए मदद का प्रबंध कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना में आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार की यह योजना है-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत आपको दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
कितना व कब मिलता है इंश्योरेंस | PMSBY Scheme
सरकारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत किसी व्यक्ति को दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह रकम पॉलिसी लेने वाले के परिवार को मिलती है। इसमें प्रावधान है कि जब उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। वहीं, यदि किसी दुर्घटना में पॉलिसी होल्डर आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे एक लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है।
शर्तें और प्रीमियम भरने का तरीका Pm Suraksha Bima Yojana
इस स्कीम के लिए 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम के तहत एक बार ही प्रीमियम देना होता है। यह प्रीमियम आॅटो डेबिट है। यानी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो साल में एक बार, 31 मई को, आपके अकाउंट से अपने आप 20 रुपये कट जाएंगे। यह पॉलिसी एक जून से 31 मई तक वैलिड रहती है। प्रीमियम 31 मई को कटता है और फिर पॉलिसी अगले एक साल के लिए अपने आप रिन्यू हो जाती है। पहले यह प्रीमियम 12 रुपये था, लेकिन जून, 2022 में इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
ऐसे करें अप्लाई | Pm Suraksha Bima Yojana
बहुत से सरकारी और निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस सरकारी योजना में इंश्योरेंस प्लान देती हैं। आप वहां जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीमा एजेंट और बीमा मित्र से संपर्क करके भी इसके लिए अप्लाई किया जाता है।
नॉमिनी ऐसे कर सकता है क्लेम | Pm Suraksha Bima Yojana
पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु की स्थिति में उसका नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी/बैंक के पास जाकर बीमा राशि क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे पॉलिसीहोल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड जमा करना होगा। पॉलिसीहोल्डर की विकलांगता की स्थिति में उसे अस्पताल के पेपर्स और आधार कार्ड जमा करना होगा। हां, नॉमिनी को एक्सीडेंट के 30 दिनों के अंदर यह राशि क्लेम करनी होगी।