अहमादाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को (PM Modi Degree Case) प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी स्नातक डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश देने वाले मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया।
Gujarat High Court Friday ruled that the Prime Minister's Office (PMO) need not furnish the degree and post-graduate degree certificate of Prime Minister Narendra Modi.
— ANI (@ANI) March 31, 2023
प्रधानमंत्री के डिग्री सर्टिफिकेट की जानकारी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
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