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    5000 से ज्यादा जमा पर यू-टर्न

    • दो दिन में वापिस ली कड़ी शर्तें
    • 500 और 2,000 रुपये के 2.2 अरब नए नोट जारी : आरबीआई

    Mumbai: रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया (आरबीआई) ने बंद किये जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तें दो दिन बाद ही वापस ले ली हैं। अब केवाईसी वाले खातों में बिना किसी पूछताछ के कितनी भी रकम जमा कराई जा सकेगी। केन्द्रीय बैंक ने बुधवार को एक नई अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ये शर्तें ‘अपने ग्राहक को जानो’(केवाईसी) पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में उसने कहा था कि 30 दिसंबर तक
    पुराने नोटों के माध्यम से पाँच हजार रुपये से ज्यादा जमा कराने पर लोगों को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं कराए। उनके जवाब को आॅडिट के लिए बैंक के रिकॉर्ड में रखे जाने की हिदायत दी गई थी। पाँच हजार रुपये या इससे कम जमा कराने पर कोई शर्त नहीं थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि जैसे ही किसी खाते में पुराने नोटों के माध्यम से 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कुल राशि पाँच हजार रुपये से ज्यादा हो जाएगी तो उस स्थिति में भी जमाकर्ता को जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि इस प्रावधान पर विपक्षी दलों के विरोध तथा जनता की व्यापक नाराजगी के मद्देनजर रिजर्व बैंक को नियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आरबीआई ने जारी अधिसूचना में कहा कि उपरोक्त नियम की समीक्षा के बाद हम यह सलाह देते हैं, उक्त सर्कुलर के सब पैरा एक और दो केवाईसी पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगे।’

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