एजेएल को पंचकूला में यह प्लॉट 2005 में आवंटित किया गया था
पंचकूला (एजेंसी)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती (Plot Allocation Case: Hooda And Vora Granted Bail) लाल वोरा की वीरवार को सोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कथित रुप से गैर कानूनी ढंग से प्लॉट आवंटन करने के मामले में जमानत मंजूर हो गई। एजेएल को पंचकूला में यह प्लॉट 2005 में आवंटित किया गया था। यह मामला पंचकूला में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में है।
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हुड्डा और वोरा को पांच-पांच लाख रुपए के बॉँड पर जमानत मंजूर की
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हुड्डा और वोरा को पांच-पांच लाख रुपए के बॉँड पर जमानत मंजूर की। (Plot Allocation Case: Hooda And Vora Granted Bail) इस मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। दोनों को मामले में दायर सीबीआई के आरोपपत्र की प्रति सौंप दी गई है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में वोरा, हुड्डा और समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड निकालने वाले एजेएल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420, धारा 12(1) (डी) और धारा 12 (2) के तहत दर्ज किया गया है।
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