Petroleum Ministry : पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में किया संशोधन
- 27 सितम्बर तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों से मांगे आवेदन
जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने सोमवार को बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पम्प डीलरशिप के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा आवेदन करने पर पेट्रोल पम्प आवंटन में आरक्षण निर्धारित किया गया है। इससे अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पम्प डीलरशिप की राह आसान हुई है। Petroleum Ministry
रतनू ने बताया कि इच्छुक ग्राम सेवा सहकारी समितियां डीलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 सितम्बर, 2023 तक आवेदन कर सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 5554 समितियों को ऑन बोर्ड कर दिया गया है। जिसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितिया लगभग 300 सेवाऐं ग्राम स्तर तक दे पाएंगी। Rajasthan News
उन्होंने बताया कि अब ग्राम सेवा सहकारी समितियां पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, जन औषधि केन्द्र, हवाई टिकट,बीमा एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर सकेंगी। प्रदेश की समस्त पैक्स को कम्प्यूटराईज्ड किये जाने हेतु राज्य सरकार के सहयोग से हार्डवेयर एवं डिजिटाइलजेशन तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। Jaipur News
रतनू ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो। इसके लिए अभी तक 2007 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इन नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 4 लाख से अधिक किसान जोड़े गये है। Petroleum Ministry
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