नई दिल्ली। सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की समयसीमा को एक महीने और आगे बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाताओं के भुगतान से संबंधित फॉर्म तीन को जारी करने और सुधार करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस कानून के तहत देय राशि के भुगतान का समय (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। इससे पूर्व इस वर्ष 25 जून को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि देय राशि के भुगतान की अंतिम समयसीमा (बिना किसी अतिरिक्त राशि) को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
इसके बाद इस कानून के तहत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम समयसीमा 31 अक्टूबर की गई थी। सीबीडीटी ने कहा कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम समयसीमा को 31 अक्टूबर 2021 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
क्या है मामला:
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की समयसीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित जुमार्ना, विवादित ब्याज दर जैसे मामलों के निपटारे की सुविधा प्रदान की जाती है। यह कानून 17 मार्च 2020 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।