पंचकूला की अदालत ने दी पवन इन्सां व सुरेन्द्र धीमान सहित चमकौर इन्सां को राहत | Panchkula Violence
चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पंचकूला हिंसा (Panchkula Violence) मामले में डेरा प्रेमी देश द्रोही नहीं हैं व उनके खिलाफ लगाई गई धारा 124 ए लागू नहीं की जा सकती है। पंचकुला पुलिस ने गलत तरीके साथ इनके खिलाफ यह धारा लगाई है, जबकि डेरा प्रेमियों द्वारा देश के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है।
पंचकूला राजन वालिया की माननीय अदातल ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए 20 डेरा प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। माननीय अदालत ने एफआईआर नंबर 343 में लगाई गई धारा 121, 121 ए और 124 ए के तहत देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है। इस एफआईआर में डा. पवन इन्सां, चमकौर सिंह इन्सां और सुरेन्द्र धीमान सहित 20 डेरा अनुयायी शामिल है।
पंचकूला पुलिस साबित नहीं कर पाई इनके खिलाफ मामला | Panchkula Violence
बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट राज सिंह चौहान ने बताया कि पंचकूला पुलिस ने उनके मुवक्किलों पर बड़े स्तर पर देशद्रोह के मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था जबकि उन लोगों ने इस तरह को कोई कार्य नहीं किया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए।
उन्होंने बताया कि लम्बी बहस के बाद माननीय अदालत ने सोमवार को उनके हक में फैसला सुना डेरा अनुयायियों को राहत प्रदान की। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किलों पर लगी धारा 121, 121 ए व 124 ए हटा दी गई है अब इस मामले में होने वाली सुनवाई में उन्हें आरोपमुक्त साबित कर देंगे।
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