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    सात और डेरा प्रमियों से हटी देशद्रोह की धारा

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    सैशन जज ने झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए डेरा प्रमियों से हटाई देश द्रोह की धारा | Panchkula Violence Case

    अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। अंबाला की सैशन कोर्ट (Panchkula Violence Case) ने बराड़ा थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 134 में आरोपी बनाए गए सभी सातों डेरा प्रेमियों से देश द्रोह की धारा हटा दी है। बुधवार को एडिशनल सैशन जज माननीय प्रशोतम सिंह ने पुलिस द्वारा दी गई झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए देश द्रोह की धारा को हटाया है।

    बता दें कि बराड़ा पुलिस ने गत 28 अगस्त 2017 को संदीप इन्सां, अशोक इन्सां, महेन्द्र इन्सां, संजीव इन्सां, भोलाराम इन्सां, प्रवीन इन्सां व राजेश इन्सां पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट रोहित जैन, अनिल कौशिक, गुरमीत आहलूवालिया व आकाश गर्ग ने अदालत में बताया कि पुलिस द्वारा देशद्रोह की जो 122 धारा लगाई गई है। इस धारा के तहत किसी भी आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं होते। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद धारा 122 को हटाने के आदेश दिए।

     

     

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