सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी जानकारी | Chandigarh News
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Panchayat Chunav: पंजाब में जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव सितंबर में होंगे। चुनाव न कराए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में पंजाब सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि सितंबर में चुनाव करवा दिए जाएंगे। Chandigarh News
10 अगस्त 2023 की पूर्व अधिसूचना के मुताबिक, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर 2023 तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर 2023 तक होने थे। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने कोर्ट में वकील दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के माध्यम से तर्क दिया कि जनवरी में ग्राम पंचायतों को भंग करने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं। Chandigarh News
याचिकाकर्ता के मुताबिक, चुनाव ना करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है। इसमें पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का आदेश है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव कराने में राज्य की विफलता पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और संवैधानिक आवश्यकताओं दोनों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश देने की मांग की गई थी।
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