PAN-Aadhaar Linking Update: आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून रखी थी। लेकिन कुछ लोगों ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। वहीं जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय किया जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने वालों को अब डिपॉजिट करने, ट्रांजैक्शन करने, लोन लेने, या क्रेडिट काम से जुड़े सभी कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन बताया जा रहा है की इसके अलावा भी 10 ऐसे काम है जो अब पेन और आधार कार्ड को लिंक न कराने की वजह से नहीं हो पाएंगे। जो अब पेन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उन्हें इन दस काम को करने में मुश्किलें आएंगे। तो आइए हम आपको इन दस कामों के बारे में डिटेल से बताते हैं। ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन है जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते?
इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा | PAN-Aadhaar Linking
दरअसल सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।
नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट
आप डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे, इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
इक्विटी निवेश पर असर
शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है।
गाड़ी खरीदने और बेचने पर देना होगा अधिक टैक्स
अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो आपको गाडियों को खरीदने और बेचने का अधिक टैक्स भी देना होगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट
पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने वालों को ऑपरेटिव बैंक में फिक्स डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50000 से अधिक राशि भी जमा नहीं करवा सकते।
प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री | PAN-Aadhaar Linking
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप एक लाख रुपए से अधिक के अंचल प्रॉपर्टी ना ही खरीद सकते और ना ही एक लाख से अधिक की स्टैंप वाली प्रॉपर्टी खरीद सकते। साथ ही आपको बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।
ऐसी कंपनियों के शेयर
ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उनके शायरो को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 100000 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
इंश्योरेंस पॉलिसी
- एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।
- वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री
- किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजेक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो अधिक टैक्स लगेगा।
- दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को दुबारा एक्टिवेट करने के लिए एक हजार देने होंगे। फिर आपका पैन कार्ड दोबारा 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट किया जाएगा।
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