How to Link PAN With Aadhaar: केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि आधार कार्ड (Aadhaar card) और पैन कार्ड (PAN CARD) को लिंक कराना अनिवार्य है। क्योंकि आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों को ही लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। ऐसा कोई ही काम होगा जहां इनकी आवश्यकता नहीं होती, लगभग हर एक जरूरी कामों में इन दोनों ही दस्तावेजों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी अंतिम तारीख भी नजदीक आती जा रही है। PAN-ADHAAR LINK
जानें कब है पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख | PAN-Aadhaar deadline
pan aadhaar link update news: पैन-आधार लिंक कराने की तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी सूचना है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनको छूट मिली हुई है।
आइये जानते हैं कि किन लोगों को ये छूट मिली हुई है:- PAN-ADHAAR LINK
पैन-आधार लिंक कराने से कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है। सबसे पहले तो वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है। इसके अलावा पिछले साल या फिर किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी या पार कर चुके लोगों को भी इससे छूट मिली हुई है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट को भी इससे छूट मिली हुई है। साथ ही केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वालों को भी पैन-आधार लिंक कराने से छूट मिली हुई है।
वहीं दूसरी ओर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। पैन कार्ड इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी छूट नहीं मिल पाएगी।
इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस कटौती पर ज्यादा ब्याज भी काटा जाएगा। अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं इनवैलिड पैन कार्ड के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी नामुमकिन हो जाएगा। और तो और पैन कार्ड के इनवैलिड हो जाने के कारण आप अपना बैंक अकाउंट ीाी ओपन नहीं कर पाएंगे। आइये अब जानते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का पूरा प्रोसैस। PAN-ADHAAR LINK
यदि आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने पैन कोर्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं जो कि, इस प्रकार से हैं:-
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप सभी को सबसे पहले इसकी आॅफिशियर वेबसाइड के होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद क्विक लिंक के सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका स्टेटस पेज खुल जााएगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर व पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और फिर सब्मिट कर देना है।
ऐसा करने के बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। PAN-ADHAAR LINK