नई दिल्ली (एजेंसी)। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू (Aadhaar) होगा। ऐसे में नए (PAN Aadhaar Link) वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के शुरू होने से पहले ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग (Income tax department) इन कार्यों को पूरा करने के लिए करदाताओं को बार-बार अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी | PAN Aadhaar Link
अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो 1 अप्रैल से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप एक से अधिक पैन लेने से वंचित रह जाएंगे। इस मामले की जानकारी आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख करीब है! आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों को 31.03.2023 तक पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है।
पैन आधार लिंक कैसे लिंक करें | PAN Aadhaar Link
- इसके लिए पैन कार्डधारक इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अगर आपने यहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत कर लें।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें
- फिर आपके सामने एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें पैन आधार को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा।
- इस विकल्प में आपके पैन के मुताबिक नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसी डिटेल्स पहले से भरी होंगी।
- इसके बाद अपने आधार और पैन डिटेल्स को वेरिफाई करें।
अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो यह एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा
इसके साथ ही आयकर विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च तक दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने पर आपको केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 1 अप्रैल से पैन को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद ही आपका पैन दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। अमान्य पैन के मामले में, करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
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