सुप्रीम कोर्ट ने वृहद पीठ का किया गठन

Pakistan Supreme Court

पाकिस्तान में उम्र कैद सजा की अवधि तय करने का मामला:

  • उम्र कैद सजा की अवधि कितनी हो संख्या बतानी होगी
  • अक्तूबर में होगी अगली सुनवाई

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा की अवधि वास्तव में कितनी हो इसे तय करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक वृहद पीठ का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोस की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को इस संबंध में आदेश किए । पीठ उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उसने अपनी उम्र कैद को सजा को आधा करने की अपील की है। याचिकाकर्ता हारुनउल रशीद को हत्या के 12 अलग अलग मामलों में 12 मर्तबा उम्र कैद की सजा मिली हुई है ।

1997 से जेल में है और 22 वर्ष की सजा काट चुका है ।

रशीद के अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा कि अदालत ने 12 सजाओं को साथ.साथ भुगतने की अनुमति दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘क्या यह गलत अवधारणा नहीं है कि उम्र कैद सजा की अवधि 25 वर्ष से अधिक हो? उन्होंने कहा, ‘जब हम यह जानते ही नहीं है कि एक व्यक्ति का जीवन कितना है तो हम कैसे उम्र कैद की सजा आधी कर सकते हैं।

न्यायाधीश खोसा ने कहा, ‘समय का तकाजा है कि हमें इस गलत अवधारणा को स्पष्ट करना होगा और उम्र कैद सजा की अवधि कितनी हो इसकी संख्या बतानी होगी । यह जनता के हित से जुड़ा मसला है। पीठ ने महाधिवक्ता , प्रांतीय महाधिवक्ताओं और सरकारी अधिवक्ता को नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने पंजीयक कार्यालय को इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में रखने का आदेश भी दिया।