नारायणगढ़ (सच कहूँ/सुरजीत)। भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और एक लाख रुपए ईनाम पाओ। इस बारे में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा गागट ने बताया कि बेटी बचाओं-बेटी पढाओं कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाने पर सरकार द्वारा एक लाख रूपये ईनाम दिया जाता है। लिंग चयन निषेध किया गया है।
भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए (गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान) तकनीकों के दुरूपयोग को भी निषेध किया गया है। भ्रूण के लिंग का पता लगाने या परीक्षण करने हेतु ऐसी तकनीकों के विज्ञापनों को निषेध किया गया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम भी शामिल है। ऐसे सभी केन्द्रों का पंजीकरण अनिवार्य है, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक जो गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण करने और लिंग चयन करने में समर्थ हों। फार्म-एफ सहित निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेखों का अनुरक्षण एवं परिक्षण अनिवार्य किया गया है। गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत दण्ड का प्रावधान।
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