अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन करना होगा आवेदन
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परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड।
करनाल(सच कहूँ न्यूज)। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 के कारण मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस सहायता राशि के लिए चक्कर न काटने पड़ें तथा इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। उन्होंने बताया कि इस सहायता राशि के लिए वे परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके किसी भी सदस्य की कोरोना महामारी के कारण मौत हुई है। इसके लिए उन्हें ऑनलाईन करना होगा जिसमें परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। लाभार्थी को आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में लाभार्थी को उनके आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनके किसी भी सदस्य की मृत्यु कोविड पॉजिटिव से हुई हो या कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर हुई हो। इसमें वर्ष 2021 तथा वर्ष 2020 के दौरान हुई मौतों के लाभार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
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