High Court: अब पेरोल के लिए नहीं लेनी पड़ेगी कोर्ट की इजाजत: हाईकोर्ट

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High Court: अब पेरोल के लिए नहीं लेनी पड़ेगी कोर्ट की इजाजत: हाईकोर्ट

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को पेरोल देने पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए थे। उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पेरोल एक्ट के तहत जो भी प्रावधान हैं उनके अनुसार पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को पेरोल\फरलो दे सकती है। गौरतलब हैं कि वीरवार को अदालत में मामले की सुनवाई मुक्कमल हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।