शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर कहा, आदेशो की अवहेलना करने वाले स्कूल पर लगेगा जुर्माना | Kaithal News
कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन)। School News: नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूल बच्चों के दाखिले के नाम पर विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा में छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा में अब कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल एडमिशन के लिए विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकेगा। Kaithal News
सरकारी स्कूल से आठवीं पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को नेबरहुड विद्यालय (वह स्कूल जो बच्चे के निवास से पैदल दूरी के भीतर स्थित हैं) को स्क्रीनिंग किए बगैर दाखिला देना होगा। ऐसा न करने पर स्कूल पर कार्यवाही भी होगी। शिक्षा विभाग मुख्यालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से निर्देश जारी किए जाते हैं। आदेशें में कहा गया कि जो इस तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की अवहेलना है। बता दे कि शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाने के बाद दाखिला दिया जाता है। Kaithal News
अगर किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत मिली तो उसे पहली बार में 25 हजार और दुबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार रूपए तक का जुर्माने का भुगतान करना होगा। आदेशों में कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की पालना की जाए। सरकारी स्कूलों को भी निर्देश दिए कि राजकीय स्कूलों से 8वीं पास करने वाले विद्यार्थी का नौंवी कक्षा में नामांकन के लिए आसपास के स्कूल द्वारा कोई टेस्ट नहीं लिया जाए और विद्यार्थी को तुरंत दाखिला दिया जाए। Kaithal News
प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में दूसरा स्कूल छोड़कर या फिर फ्रेश बच्चों का दाखिला लेने से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट को कई बार विद्यार्थी पूरी तरह से पास नहीं कर पाता, जिसके बाद उसे स्कूल में दाखिला मिलना संभव नहीं हो पाता। प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ही बच्चों को इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वह पूरी तरह उलझ जाता है। कुछ स्कूल संचालक स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चों की लिखित परीक्षा भी लेते हैं और बाद में उसकी परीक्षा में नंबरों के आंकलन के बाद उसे दाखिला दिए जाने या नहीं दिए जाने पर विचार किया जाता है। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशो की पलना करने के निर्देश जारी कर दिए है।
आदेशों का पालन करे स्कूल | Kaithal News
स्कूलों में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिए जाने को लेकर विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसके बाद यह पत्र सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। पत्र के अनुसार स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की पालना करवाई जाएगी। जो भी नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो, पत्र के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। विजय लक्ष्मी, जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल
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