चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Green Tax: ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता हैं, आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन तथा गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया है, वहीं उन्होंने कहां कि जो निजी वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने और कमर्शियल वाहन जो कि 8 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनके मालिकों को अब इन्हें पंजाब की सड़कों पर चलाने के लिए ग्रीन टैक्स देना होगा। सूत्रों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य वाहन मालिकों को स्वेच्छा से अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि सरकार ने अभी तक राज्य में इन वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया हैं। Punjab News
नॉन कमर्शियल वाहनों पर कितना लगेगा ग्रीन टैक्स | Punjab News
दोपहिया वाहन: 500 रुपये
- पेट्रोल वाहनों पर कम से कम : 1500 से 3,000 रुपये तक
- डीजल वाहनों पर कम से कम: 1500 से 4,000 रुपये तक
- पेट्रोल वाहनों पर अधिक से अधिक: 1500 से 4,000 रुपय तक
- डीजल वाहनों पर अधिक से अधिक: 1500 से 6,000 रुपये तक
कमर्शियल वाहनों के लिए सालाना ग्रीन टैक्स:
8 साल से पुरानी मोटरबाइक पर : 250 रुपए सालाना | Punjab News
- Three-wheeler पर: 300 रुपए
- मैक्सी कैब पर : 500 रुपए सालाना
- हल्के मोटर वाहन पर : 1,500 रुपए सालाना
- मध्यम मोटर वाहन पर : 2,000 रुपए सालाना
- भारी वाहन पर : 2,500 रुपए सालाना
आखिर क्या है ग्रीन टैक्स?: ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है, वास्तव में यह एक उत्पाद शुल्क है, जिन्हें सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर लगाकर एकत्रित किया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता हैं। वहीं इससे प्राप्त धन को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों के लिए उपयोग किया जाता हैं।
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