income Tax Slabs 2025-26: नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी है। वित्त मंत्री ने पहले के 7 लाख रुपये से टैक्स मुक्त कर दिया है। Income Tax News
एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया है कि वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए, 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-मुक्त रहेगी। लेकिन इस आय में पूंजीगत लाभ शामिल नहीं होगा, जिस पर अलग-अलग अल्पकालिक और दीर्घकालिक कर दरों पर टैक्स लगाया जाता है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई संरचना मध्यम वर्ग के टैक्स के बोझ को काफी हद तक कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। Budget 2025 Update
उन्होंने कहा कि सामान्य आय वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई टैक्स न देना पड़े। नई कर व्यवस्था प्रणाली में नए आयकर स्लैब को लेकर मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप सरकार प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 ट्रिलियन रुपये और अप्रत्यक्ष करों में 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व खो देगी। वित्त मंत्री ने पुरानी कर व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। Income Tax News
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