- इन नियमों का पालन सभी को करना होगा
टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और यहां-वहां न थूकने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा।
बच्चों की सुरक्षा के साथ 21 सितंबर से स्कूल खोलने के आदेश जारी
सच कहूँ डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से देश में स्कूल व स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोले जाने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इस एसओपी में सरकार ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच किस तरह स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। मंत्रालय ने कहा-स्कूल अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्लासेस अलग-अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
- एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
- फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है।
- हाथ भले ही आपको गंदे न दिखें, फिर भी समय-समय पर साबुन से धोना होगा।
- समय-समय पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
- छींकते, खांसते समय मुंह व नाक को टिशु, रुमाल या कोहनी से ढकना अनिवार्य है।
- अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी तरह बीमार महसूस करने पर तुरंत सूचना देंगे।
- कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।
- जहां संभव हो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
किस तरह खुलेंगे स्कूल, क्या होंगे नियम
सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत है जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। इस जोन से बाहर स्थित स्कूलों में भी उन शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। वहीं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स व स्टाफ को भी कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के पास घर बैठे वर्चुअल/आॅनलाइन मोड पर या अभिभावक की लिखित अनुमति से शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी इच्छानुसार स्कूल जाकर क्लासेस अटेंड करने का विकल्प रहेगा।
- कहीं भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंटस के तरीके अपनाने होंगे।
- फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए जमीन पर 6-6 फीट की दूरी पर घेरे बनाए जाएंगे।
- स्टाफ रूम, क्लासरूम आॅफिस एरिया, मेस/कैंटीन, लाइब्रेरी, रिसेप्शन हर जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम मानना होगा।
- किसी तरह की असेंबली, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अन्य ईवेंट्स प्रतिबंधित रहेंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- आपातकाल के लिए स्कूलों को कैंपस में हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करने होंगे।
- हर कुर्सी-टेबल के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होगी। भीड़ कम रखने के लिए अलग-अलग टाइम स्लॉट्स में कक्षाएं संचालित करनी होंगी।
- स्टूडेंट्स के बीच किसी भी तरह के स्टेशनरी आइटम, वॉटर बॉटल या लंच बॉक्स शेयर करने की अनुमति नहीं होगी।
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे
- केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन में कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी 21 सितंबर से खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए भी मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी भी जारी कर दिया।
- ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे
- स्किल और एंटरप्रिन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
- हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पीएचडी, टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम चलते हैं और लेबोरेट्री, एक्सपेरिमेंटल वर्क की जरूरत है। ऐसे इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सलाह के बाद खोले जा सकते हैं।
- इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई)
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन में रजिस्टर्ड शार्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट।
- इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ एंटरप्रिन्योरशिप
- अन्य ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट।
ऐसी होगी एक्टिविटी की प्लानिंग और शेड्यूलिंग
- एकेडमिक कैलेंडर ऐसा बनाया जाए जिससे भीड़ जुटने की संभावना न हो।
- सभी छात्रों के लिए आॅनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का भी विकल्प देना होगा। इसे बढ़ावा देना होगा।
- एकेडमिक कैलेंडर में आॅफ लाइन क्लास के साथ आॅनलाइन क्लास और ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाए।
एक समय में एक जगह पर कम से कम लोगों को बुलाया जाए। - लेबोरेट्री में प्रैक्टिकल एक्टिविटी को शेड्यूल करते समय भी छात्रों की संख्या और लेबोरेट्री की क्षमता का ख्याल रखें।
- ज्यादा रिस्क वाले छात्र, कर्मचारी या शिक्षकों को अधिक सावधानी रखनी होगी। ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन में काम न दिया जाए।
हॉस्टल, रेजिडेंशियल कॉम्पलैक्स, गेस्ट हाउस के लिए नियम
- बाहर से आकर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 14 दिन क्वारैंटाइन रहना होगा। इसके बाद ही छात्र क्लास अटेंड कर पाएंगे।
- इंस्टीट्यूट में आइसोलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- हॉस्टल में रहने के लिए आने वाले सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की जाए। केवल एसिंप्टोमैटिक छात्र को ही हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाए।
- जिन छात्र में कोरोना के लक्षण दिखते हैं उन्हें इंस्टीट्यूट के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए।
- एक रूम में दो छात्रों के बेड के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट रखी जाए।
21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी
- 9वीं से 12वीं तक के छात्र पैरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे, जिम खुलेंगे पर स्वीमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं और हायर एजुकेशनल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया।
- शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी, लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने जैसे नियमों का पालन करना होगा
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
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