जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी
नई दिल्ली। Aadhaar Authentication: केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए जन्म-मृत्यु (Birth and Death Certificate) के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन (RGI) कराने में आधार नंबर की जरूरत की आवश्यकता नहीं जताई है। पहले आधार कार्ड के बिना ये सर्टिफिकेट दिए जाने के आदेश नहीं थे, जिसको लेकर अब ये बदलाव किया गया है।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) का Office अब इस आशय के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकेगा। सरकार ने यह ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक कर दिया है। गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के साथ जनगणना कमिश्नर के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन मान्य होगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार व लोगों के लिए चीजें आसान करना है।
जानें, क्या है नोटिफिकेशन? Aadhaar Authentication
केंद्र सरकार के आदेश के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के विवरणों के साथ संलग्न किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं का विकल्प चुनने की आजादी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार डोमेन में आधार सत्यापन लागू करते समय गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करना जरूरी है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और सिस्टम की अखंडता बनी रहे।
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