अब गौशालाओं में भी होगा पशुओं का बीमा
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अनुसूचित जाति के पशुपालकों को फ्री बीमा मिलेगा
सच कहूँ/भगत सिंह, सरसा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी है कि पंडित दीन दयाल उपाध्यक्ष सामूहिक पशुधन बीमा योजना फिर से शुरू हो गई है। योजना के तहत अब पशुपालक 25 रुपए से लेकर 300 रुपए का प्रीमियम देकर अपने बड़े पशुओं जैसे गाय, भैंस (Milch Animals) के साथ-साथ छोटे पशुओं का भी बीमा करवा सकेंगे।
वहीं गौशालाएं भी 5 पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन व प्रदेश सरकार के सांझा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व में चलाई गई। इस योजना में पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक पशुपालकों ने 6.43 लाख पशुओं का बीमा करवाया था, जो एक रिकार्ड है। पशुओं की अचानक मौत होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद के रूप में अब तक 42 करोड़ रुपए की राशि बीमा क्लेम में दी जा चुकी है।
दो वर्गों में होगा बीमा
नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बड़े व छोटे पशु शामिल रहेंगे। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल इत्यादि शामिल हैं, जबकि छोटे पशुओं में भेड़, बकरी व खरगोश का बीमा किया जाएगा। हर परिवार 5 पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक यूनिट में एक बड़ा पशु और 10 छोटे जानवर शामिल होंगे।
ऐसे पाए योजना का लाभ
हरियाणा पशुधन (Milch Animals) विकास बोर्ड व न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की ओर से पशुओं का एक वर्ष का बीमा होगा, जिसमें बीमा राशि का 1.49 प्रतिशत की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए फ्री बीमा रहेगा। बड़े पशुओं के लिए 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक प्रीमियम राशि देकर श्रेणी अनुसार बीमा होगा, जबकि छोटे जानवरों के लिए मात्र 25 रुपए खर्च करने होंगे। यदि पशुपालक चाहे तो आगामी 3 वर्ष के लिए बीमा करवा सकता है।
दुर्घटना में मिलेगा बीमा क्लेम
योजना के अनुसार पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में हुई मौत को कवर किया जाता है। बीमा होने के 21 दिन बाद यह योजना लागू होती है। हालांकि पशु चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं होगा। एक पालक बड़े पशुओं की दूध क्षमता एवं आयु के आधार पर 50000 से लेकर अधिकतम 88000 रुपए तक, जबकि छोटे पशुओं या जानवरों की मौत पर अधिकतम 10 से 20 हजार रुपए तक क्लेम राशि का दावा कर सकेगा।
ऐसे करें आवेदन
बीमा कराने के लिए पालक को सरल पोर्टल या ई-सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र व ई-दिशा केंद्र) के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता या राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल की मुहैया करवानी होगी।
पिछले करीब एक वर्ष से यह योजना बंद थी, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयास से इसे दोबारा शुरू किया गया है, जिसका पशुपालकों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे पूर्व पशु डेयरी संचालकों व घरों में पशु पालने वाले लोगों को पशुओं का बीमा करवाने के लिए 4 से 5 हजार रुपए प्रति पशु तक खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब 100 से 300 रुपये के मात्र खर्च से जोखिम कवर हासिल किया जा सकेगा।
बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार कल्याण योजना में शामिल गरीब परिवारों के लिए तो यह योजना और भी सहायक सिद्ध होगी। योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
डॉ. सागर बंसल, उपनिदेशक पशुपालन विभाग सिरसा।
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