Dog New Rule: अलीगढ़। अलीगढ़ में नगर निगम की अनुमति के बिना कुत्ता या बिल्ली पालना लोगों को महंगा पड़ सकता है, बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पाए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम घर-घर जाकर लाइसेंस की जांच करेगी। अलीगढ़ में नगर निगम की इजाजत के बिना कुत्ता या बिल्ली पालना लोगों को महंगा पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पाए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम घर-घर जाकर लाइसेंस की जांच करेगी। कुत्ते-बिल्लियां पालने का लाइसेंस नहीं लेने पर अभिभावकों पर कार्रवाई की जायेगी। लाइसेंस नहीं लेने की एवज में पालतू जानवर के मालिक पर 5,000 रुपये जुर्माना तो लगेगा ही और पालतू जानवर भी जब्त कर लिया जाएगा।
31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य | Dog New Rule
नगर निगम आयुक्त अमित आसेरी ने कुत्ते के लाइसेंस की समीक्षा करते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने कम लाइसेंस मिलने पर नाराजगी जताते हुए अगले 15 दिनों तक आवासीय कॉलोनियों, अपार्टमेंट और मोहल्लों में टीमें भेजकर घरों में पालतू कुत्तों या बिल्लियों के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब बिना लाइसेंस के पालतू जानवर रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण के लिए नियमित शिविर लगा रहा है, लेकिन पशु मालिक अभी भी अपने पालतू जानवरों का लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। पालतू पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य है।
अब तक सिर्फ 133 का रजिस्ट्रेशन | Dog New Rule
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई कुत्ता या बिल्ली मालिक 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम सभी डॉग शो और पशु चिकित्सा सफाई पर भी नजर रख रहा है, यहां भी औचक जांच की जाएगी। शहरी क्षेत्र में मात्र 133 पशु प्रेमियों ने अपने पशुओं का पंजीकरण कराया है।