राजस्थान केबिनेट में हुए कई फैसले
जयपुर (सच कहूं न्यूज)। Group D and Driver Recruitment: राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। शासन सचिवालय में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। Jaipur News
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं। प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
पटेल ने कहा- सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। अब तक हम 10418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी व अन्य पेड़ों को काट रही थीं। इसका कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को नहीं काटे। अगर आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए पेड़ों की जगह दोगुने पेड़ लगाने होंगे। Jaipur News
कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिली
सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी कर दी है। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों को एल-15 (6000) की जगह ए-16 (6600) पे स्केल मिलेगी। इसके साथ ही सफाईकर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। इसकी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।
कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी। नई पॉलिसी में पहले से चल रही यूनिट को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रदेश में स्वतंत्र पत्रकारों को मान्यता देने की उम्र 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। अनुभव भी 10 वर्ष घटाकर 25 से 15 वर्ष कर दिया गया है। Jaipur News
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