बकायादारों की प्रोपर्टी कुर्क कर होगी ऋण की वसूली
- तीन जिलों की बैठक में लिया गया फैसला
हिसार (सच कहूँ न्यूज)। लंबे समय से हाऊसफेड का ऋण अदा न करने वालों के खिलाफ हाऊसिंग कॉपरेटिव फेडरेशन ने कड़ी कार्यवाही की तैयारी कर ली है। पहले चरण में जहां डिफाल्टरों को ऋण चुकाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद भी ऋण न चुकाने वालों की प्रोपर्टी कुर्क कर ऋण की वसूली की जाएगी।
इसके बाद भी यदि हाऊसफेड का ऋण पूरा नहीं होता तो गारन्टर की प्रोपर्टी से भी बकाया वसूली की जाएगी। लेकिन ऋण की अदायगी समय पर करने वालों का जुर्माना माफ किया जाएगा। यह फैसला चेयरमैन जोगीराम सिहाग ने विभाग की एमडी पूनम नारा, कॉपरेटिव सोसायटी के सहायक रजिस्ट्रार सुधीर अहलावत व हिसार, सिरसा व फतेहाबाद जिलों के हाऊसफेड के अधिकारियों की मौजूदगी में लिया।
इस दौरान तलख तेवर दिखाते हुए हाऊसफेड चेयरमैन जोगीराम सिहाग ने कहा कि यदि हाऊसफेड को दोबारा से पुराना गौरव दिलवाना है तो इसके लिए कड़े फैसले लेने ही होेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभिन्न जिलों में हाऊसफेड अपने कार्यालयों की स्थापना के साथ-साथ पुराने कार्यालयों का कायाकल्प करने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बकायादारों का पूरा विवरण व बकाया ऋण की संपूर्ण जानकारी जिलावार तैयार करने के लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है। जिससे कि उसके बाद कड़ाई से कार्रवाई हो सके।
अदालत की लेंगे शरण
लंबे समय से रिकवरी न होने से परेशान हाऊसिंग कॉपरेटिव फेडरेशन ने लंबित केसों को अदालत में ले जाने का फैसला लिया है। इस संबंध में अदालत के आदेशों के बाद ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में जहां हासऊफेड बकायादारों के खिलाफ उसके किए गए प्रयासों क जानकारी देगा, वहीं डिफाल्टरों की दूसरी प्रोपर्टी व गारंटरों की प्रोपर्टी का भी ब्यौरा दिया जाएगा।
1697 को भेजेंगे नोटिस
चेयरमैन जोगीराम सिहाग के अनुसार हिसार, सिरसा व फतेहाबाद के 1697 डिफाल्टरों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति यह रकम अदा करना चाहता है तो वह स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर किश्तों में जमा करवा सकता है। नोटिस जारी होने के बाद मामला कोर्ट में चला जाएगा व कोर्ट के आदेशों से ही आगामी वसूली होगी।
जल्द मिलेंगे नए ऋण
चेयरमैन जोगीराम सिहाग के अनुसार जल्द ही हाऊसिंग कॉपरेटिव फेडरेशन की ओर से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने या पुराने मकान की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं जाएंगे। साथ ही यह तय किया जाएगा कि ऐसे ऋण शत प्रतिशत रिकवरी को ध्यान में रख कर दिए जाएंगे।
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