गायिका और उनके पति पर किया जैविक माता-पिता का दावा | Anuradha Paudwal
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) की एक स्थानांतरण याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अनुराधा पौडवाल की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली महिला को नोटिस जारी किया है। पौडवाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने उक्त महिला द्वारा दायर याचिका को मुंबई स्थानांतरित का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने अनुराधा पौडवाल की याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने केरल की महिला को नोटिस जारी किया। साथ ही परिवार अदालत में दायर याचिका की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। केरल की 45 वर्षीय महिला ने दावा किया है कि श्रीमती पौडवाल और उनके स्वर्गीय पति ही उनके जैविक माता-पिता हैं। उक्त महिला ने पौडवाल परिवार से 50 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा और सम्पत्ति में एक चौथाई हिस्सा देने की मांग की है। तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत ने महिला की याचिका स्वीकार करते हुए पौडवाल को समन किया था। जिसके बाद गायिका को शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा है।
- महिला ने प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल और उनके पति पर किया जैविक माता-पिता होने का दावा
- तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत में दायर की याचिका
- मुआवजे के तौर पर मांगे 50 करोड़ रुपये और संपत्ति में चौथाई हिस्सा
- अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका
- सुप्रीम कोर्ट ने दावा करने वाली महिला को जारी किया नोटिस
- परिवार अदालत में दायर याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक
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