नई दिल्ली,sach kahoon। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अदालत के आदेश को लागू नहीं करने की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया कि चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य है कि, उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है।
इस मामले में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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