नैनीताल (एजेंसी)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा जमा करने को कहा है। मामला देहरादून के सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है। दरअसल देहरादून निवासी आशीष गर्ग की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने 16 सितम्बर 2022 को एक आदेश जारी कर चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों को आधुनकि मशीनों के माध्यम से प्रत्यारोपण के निर्देश दिये थे। Nainital News
अदालत ने कहा था कि पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिये आधुनिक यंत्र खरीदने और पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूरी करने के निर्देश दिये थे। याचिकाकर्ता की ओर से इसके बाद हाल ही में एक अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिये आधुनिक उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया गया। फलदार पेड़ों की टहनियां काट कर उन्हें प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में इस मामले से जुड़े फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराये गये।
अंत में अदालत ने प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। यह आदेश गत एक नवम्बर को जारी किया गया लेकिन आदेश की प्रति आज यानी बुधवार को उपलब्ध हुई। अदालत ने अपने आदेश में दोनों से पूछा है कि पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिये आधुनिक उपकरण कब खरीदे गये और इस प्रक्रिया में क्या वन अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों की मदद ली गयी? कब और कहां कितने पेड़ प्रत्यारोपित किये गये। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। Nainital News
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